ग्राम पंचायत आदि के असामी से बकाया लगान की वसूली-
ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त भूमि को धारण करने वाले असामी से बकाया लगान चाहे वह इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् देय हो, भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा।