सरकारी पट्टेदार का भूमि धारण करने का हक-

इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक
सरकारी पट्टेदार को पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ऐसी भूमि धारण करने का हक होगा।