सरकारी पट्टेदार की बेदखली-

किसी सरकारी पट्टेदार को उसके द्वारा धृत भूमि से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकता है, अर्थात् :-
(क) वह लगान, या पट्टे के अधीन देय किसी अन्य धनराशि, का उस दिनांक से जब वह देय हुआ हो, छः मास के भीतर भुगतान करने में विफल रहा होगा;
(ख) उसने ऐसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए वह दी गयी थी, भिन्न प्रयोजन के लिए किया है;
(ग) उसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी है या पट्टा निरस्त कर दिया गया है;
(घ) उसने पट्टे के किसी निबन्धन या शर्त का उल्लंघन किया है।