उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1972 के उपबन्ध लागू होंगे-

उत्तर  प्रदेश  सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के उपबन्ध किसी सरकारी पट्टेदार की बेदखली पर यथावश्यक  परिवर्तन  सहित  उसी  प्रकार  लागू  होंगे  जिस  प्रकार  वे  उक्त  अधिनियम  के  अधीन  अप्राधिकृत अध्यासियों पर लागू होते है और उप ज़िलाधिकारी को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी समझा जायेगा।