कतिपय  मामलों  में  भू-राजस्व  की  छूट-

इस  संहिता  में  किसी  उपबन्ध  के  होते  हुए  भी,  किसी  परिवार  के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूमिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेअर (3.125
एकड़) से अधिक न हो, राज्य सरकार को भू-राजस्व का भुगतान करने से छूट दी जायेगी।