कृषि  विपत्ति  होने  पर  भू-राजस्व  में  माफी  या  स्थगन-  

(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए
भी, राज्य सरकार, कृषि सम्बन्धी विपत्ति आने पर, जिससे किसी ग्राम या ग्राम के भाग की फसलों पर प्रभाव पडे़ ऐसी विपत्ति से प्रभावित किसी जोत के सम्पूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग को किसी भी अवधि के लिए माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।
(2) इसी प्रकार, राज्य सरकार, किसी ग्राम या उसके भाग में जहाँ ऐसी विपत्ति आयी हो, असामी द्वारा ग्राम पंचायत को देय लगान माफ कर सकती है या उसे किसी अवधि के लिए स्थगित कर सकती है।