भू-राजस्व प्रथम प्रभार होगा-
(1) किसी जोत का निर्धारित भू-राजस्व ऐसी जोत पर और उस पर स्थित वृक्षों या भवनों या उसके लगान, लाभ या उपज पर भी, प्रथम प्रभार होगा।
(2) भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध समस्त अप्रतिभूत दावों पर वरीयता दी जायेगी।