भू-राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना- 

किसी कृषि वर्ष के लिए उद्ग्रहणीय भू-राजस्व उस
वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगा और उसका ऐसे समय पर, ऐसी किस्तों में,  ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, भुगतान किया जायेगा।