भू-राजस्व के संग्रह के लिए प्रबन्ध-

राज्य  सरकार  भू-राजस्व  के  संग्रह  के  लिए  ऐसा  प्रबन्ध  कर
सकती है और ऐसा अभिकरण नियोजित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।