जोत की कुर्की-

(1) कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके सम्बन्ध में भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, कुर्की कर सकता है।
(2) जहां बकाया की धनराशि का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कुर्की  की  गयी  हो  भुगतान कर दिया जाय, वहां ऐसी कुर्की को प्रत्याहृत समझा जायेगा।
(3) यदि बकाया की धनराशि का भुगतान ऐसी कुर्की के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर न किया जाय तो कलेक्टर, यथास्थिति, धारा 175 या धारा 176 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।