जोत की बिक्री-
(1) जहां कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा 174 के अधीन कुर्क की गयी भूमि को पट्टे पर लेने के लिए तैयार न हो या जहां किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा 175 के अधीन समाप्त किया जाता है वहां कलेक्टर ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उस भाग को विहित रीति से बेंच सकता है और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है।
(2) कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट राजस्व परिषद को करेगा।