लागत और संग्रह प्रभारों की वसूली-

(1)  धारा 170  से  178  तक  में उल्लिखित  प्रक्रियाओं  का  व्यय
जिसमें गिरफ्तारी और निरोध का व्यय भी सम्मिलित है, ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय।
(2) राज्य सरकार देय धनराशि के दस प्रतिशत से अनधिक की दर पर संग्रहण प्रभार आरोपित कर सकती है, जैसा कि विहित किया जाय।
परन्तु कोई संग्रहण प्रभार देय नहीं होगा यदि देय धनराशि का भुगतान, यथास्थिति  व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के पूर्व या कुर्क की गयी संपत्ति की बिक्री के पूर्व कर दिया जाता है।
(3) ऐसी लागतों और संग्रहण प्रभारों को उसमें जोड़ा जा सकता है और वह भू-राजस्व के बकाये की भांति उसी रीति से वसूली योग्य होगी।