स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की और विक्रय स्थावर सम्पत्ति की कुर्की-

(1) धारा 174 या धारा 177 के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की या
धारा 175 के अधीन किसी भूमि को पट्टे पर देने की प्रत्येक आदेशिका कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी।
(2) ऐसी  प्रत्येक  कुर्की,  सिविल  प्रक्रिया  संहिता,  1908  की  प्रथम  अनुसूची  के  आदेश  21  के  नियम  54  में विहित रीति से कार्यान्वित की जायेगी।