विक्रय की उद्घोषणा-
(1) जहां इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सहायक कलेक्टर विहित प्रपत्र में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उद्घोषणा जारी करेगाः-
(क) विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित सम्पत्ति का विवरण;
(ख) ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, रक्षित मूल्य और सर्किल रेट;
(ग) तद्निमित्त संदेय भू-राजस्व, यदि कोई हो;
(घ) विल्लंगम, यदि कोई हो;
(ड.) बकायों की धनराशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो;
(च) आशयित विक्रय का दिनांक, समय और स्थान; और
(छ) ऐसे अन्य विवरण जिन्हें कि कलेक्टर आवश्यक समझे।
(2) जहां विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित भूमि काक्षेत्रफल 5.0586 हेक्टेयर हो वहां उपधारा (1) के अधीन
एकल उद्घोषणा जारी की जा सकती है किन्तु वास्तविक विक्रय 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक के समूहों में किया जायेगा।
(3) ऐसा कोई विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे दिनांक, जिस पर इस धारा के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, से इक्कीस दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता है।
(4) उद्घोषणा की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील कराई जायेगी।