विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाय-
(1) ऐसा प्रत्येक विक्रय, कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
(2) कोई विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित अन्य अवकाश दिवस में नहीं किया जायेगा।
(3) कलेक्टर या सहायक कलेक्टर किसी पर्याप्त कारण से समय-समय पर विक्रय को स्थगित कर सकते हैं।
(4) जहां किसी विक्रय को इक्कीस दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया गया हो या जहां क्रय धन के भुगतान में व्यतिक्रम के कारण सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जाता है तो मूल विक्रय के लिए विहित
प्रपत्र में नयी उद्घोषणा निर्गत की जायेगी।