बोली  लगाने  का  निषेध-

(1) कोई अधिकारी जो ऐसे किसी विक्रय के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य निष्पादित कर रहा है, और ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित या अधीनस्थ कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय की  गयी  सम्पत्ति अथवा उससे  सम्बन्धित  किसी  हित  के  लिए बोली नहीं  लगायेगा या उसको अर्जित  नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।
(2) जहां ऐसी धनराशि तक, जिसके लिए विक्रय का आदेश दिया गया हो, कोई बोली नहीं लगायी गयी है तो कलेक्टर ऐसी धनराशि के अवशेष तक की बोली लगाने के लिए आदेश दे सकता है।