क्रय धन का जमा किया जाना-

क्रय धन की शेष धनराशि क्रेता द्वारा विक्रय के दिनांक से पन्द्रहवें दिन पर या इसके पूर्व कलेक्टर के कार्यालय में या ज़िला  कोषागार या उप कोषागार में जमा की जायेगी और व्यतिक्रम करने पर-
(क) सम्पत्ति को पुनः विक्रय कर दिया जायेगा; और
(ख) धारा 189 के अधीन जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।