बकाये को जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन-

(1) कोई व्यक्ति, जिसकी जोत या स्थावर सम्पत्ति  इस अध्याय  के अधीन विक्रय कर दी  गयी हो, विक्रय के  दिनांक से  तीस दिन के  भीतर किसी भी समय विक्रय को अपास्त  करने  के  लिए  कलेक्टर को  निम्नलिखित  धनराशि  कलेक्टर  के कार्यालय में या ज़िला कोषागार या उप कोषागार में जमा करके आवेदन कर सकता है-
(क) क्रेता को क्रय धन के एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करने के लिए; और
(ख) अवशेष के मद्दे भुगतान करने के लिए, विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट धनराशि में से ऐसी किसी धनराशि को घटाकर जो ऐसी उद्घेषणा के दिनांक से उसी मद्दे भुगतान की गयी हो;
(ग) विक्रय की प्रक्रियाओं की लागत जिसमें संग्रहण प्रभार भी है, यदि कोई हो।
(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार धनराशि जमा की गयी है तो कलेक्टर विक्रय को अपास्त कर देगा।
(3) जहां किसी व्यक्ति ने इस धारा के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया हो वहां  वह
धारा 193 के अधीन आवेदन करने या आवेदन के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।