विक्रय  की  पुष्टि-

(1) यदि  विक्रय  के  दिनांक  से  तीस दिन की समाप्ति पर  धारा 192 या  धारा 193  के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया हो और उसे यथास्थिति, आयुक्त
या  कलेक्टर  द्वारा  अस्वीकार  कर  दिया  गया  हो  तो  कलेक्टर  उपधारा  (2)  के  उपबंधों  के  अधीन  रहते  हुए
विक्रय की पुष्टि कर देगा।
(2) जहां इस अध्याय के अधीन स्थावर संपत्ति के किए गए विक्रय में, क्रय धन की धनराशिः-
(क) पचास लाख रूपये से अधिक है; या
(ख) ऐसी  सम्पत्ति  के  रक्षित  मूल्य  अथवा  विक्रय  उद्घोषणा  में  विनिर्दिष्ट  बकाया  की  धनराशि  से  कम हो;
तो  कलेक्टर मामले को आयुक्त को रिपोर्ट करेगा जो विक्रय की पुष्टि कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।
(3) इस धारा के अधीन कलेक्टर या आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।