कलेक्टर या आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना- 

धारा  192,  धारा  193  या  धारा  194  में किसी  बात  के  होते  हुए भी, यदि  कलेक्टर  या  आयुक्त,  जैसी  भी  स्थिति  हो,  को  ऐसा  विश्वास करने  का कारण है कि इस अध्याय के अधीन हुये किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए  तो नीलामी  क्रेता  को  कारण, यदि  कोई  है,  बताने  की  नोटिस  देते  हुए  वह  विक्रय  को  लेखबद्ध किये  जाने  वाले कारणों पर अपास्त कर सकता है।