क्रय धन का प्रतिदाय-

जहां धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई विक्रय अपास्त कर दिया जाता है, क्रेता धारा 192 में उल्लिखित मामलें में व्यतिक्रमी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जमा की गयी ऐसी धनराशि के एक प्रतिशत के बराबर धनराशि सहित, अपने क्रय धन को वापस पाने का हकदार होगा।