वाद के पूर्व भुगतान-
जब कभी भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्व इस अध्याय के अधीन कार्यवाही शुरू की जाय तो यह दावा की गयी धनराशि का वसूली अधिकारी को भुगतान कर सकता है और ऐसा भुगतान किए जाने पर कार्यवाही रोक दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरूद्व ऐसी कार्यवाही शुरू की गयी थी, इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के लिए राज्य सरकार पर वाद दायर कर सकता है।