अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है-
इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में लगान या अन्य देयों के मद्दे असामी या उसका कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कुर्की के पश्चात् किया गया कोई भुगतान विधिमान्य परिशोध न होगा।