प्रथम अपील-

(1) तृतीय अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में पारित किसी  अंतिम  आदेश  या डिक्री  से  व्यथित  कोई  व्यक्ति  स्तम्भ  4  में  विनिर्दिष्ट  न्यायालय  या अधिकारी  को प्रथम  अपील  कर  सकता  है,  जहां  इस  अनुसूची  के स्तम्भ  3  के  समक्ष  विनिर्दिष्ट  किसी  न्यायालय  या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या डिक्री पारित किया गया हो।
(2) निम्नलिखित प्रकृति के आदेश में भी प्रथम अपील होगीः-
(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 में, या
(ख) उक्त संहिता की धारा 104 में, या
(ग) उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43, नियम 1 में।
(3) इस धारा के अधीन प्रथम  अपील दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा  की  अवधि,  अपीलीय  आदेश  या डिक्री के दिनांक से तीस दिन होगी।