प्रथम अपील-
(1) तृतीय अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में पारित किसी अंतिम आदेश या डिक्री से व्यथित कोई व्यक्ति स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट न्यायालय या अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है, जहां इस अनुसूची के स्तम्भ 3 के समक्ष विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या डिक्री पारित किया गया हो।
(2) निम्नलिखित प्रकृति के आदेश में भी प्रथम अपील होगीः-
(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 में, या
(ख) उक्त संहिता की धारा 104 में, या
(ग) उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43, नियम 1 में।
(3) इस धारा के अधीन प्रथम अपील दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा की अवधि, अपीलीय आदेश या डिक्री के दिनांक से तीस दिन होगी।