द्वितीय अपील-
(1) जहां तृतीय अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश या डिक्री पारित किया गया हो और ऐसी अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो तो ऐसा पक्षकार स्तम्भ 5 के समक्ष विनिर्दिष्ट न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकता है।
(2) अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपील पर तब तकविचार नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।
(3) इस धारा के अधीन दाखिल किए जाने के लिए द्वितीय अपील की परिसीमा की अवधि ऐसे आदेश या डिक्री, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, के दिनांक से 90 दिन होगी।