राज्य सरकार कतिपय मामलों में आवश्यक पक्षकार होगी-

इस  संहिता  के  उपबन्धों  या  तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को ग्राम  पंचायत  या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनके विरूद्व इस संहिता के अधीन संस्थित किसी वाद में पक्षकार बनाया जायेगा।