सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का लागू होना-
जब तक इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो तब तक इस संहिता के अधीन प्रत्येक वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध लागू होंगे।