सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का लागू होना-

जब  तक  इस संहिता  द्वारा  या  इसके  अधीन  अन्यथा  अभिव्यक्त  रूप से  उपबंधित  न  हो  तब  तक  इस  संहिता  के  अधीन प्रत्येक वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध लागू होंगे।