जुर्माना आदि की वसूली की रीति-
इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय या उनके द्वारा वसूली योग्य किसी फीस, जुर्माना, लागत, व्यय, शास्ति या मुआवजा, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानों वह भू-राजस्व का बकाया हो।