सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण-
(1) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस संहिता या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा यदि वह कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया है और इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्य के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहन के समय किया गया है।
(2) राज्य सरकार के विरूद्व इस संहिता के उपबन्धों के फलस्वरूप हुयी या होने वाली किसी नुकसानी या उठायी गयी या उठायी जाने वाली किसी क्षति के लिए या इस संहिता के उपबन्धों या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गये या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी