सीमा चिन्हों के नाश आदि के लिए नुकसानी-

(1)  यदि  कोई  व्यक्ति  अध्याय-चार  के  अधीन  या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के  अधीन विधिपूर्वक परिनिर्मित किसी सीमा चिन्ह को जान बूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुँचाता है या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है तो उसे तहसीलदार द्वारा इस प्रकार नष्ट  किये  गये,  क्षति  पहुँचाये  गये  या हटाये गये प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिये एक  हजार  रुपये  से अनधिक की ऐसी धनराशि जो तहसीलदार की राय में इसे पुनःस्थापित करने के व्यय को पूरा करने और इतला करने वाले को पुरस्कार देने, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक हो, का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन नुकसानी की वूसली, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन ऐसे नाश क्षति या हटाने के संबंध में किये गये किसी अपराध के लिये अभियोजन से विवर्जित नहीं करेगी।