अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति-
प्रत्येक व्यक्ति जोः-
(क) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन विधिपूर्ण रूप से अपेक्षित कोई विवरण या सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(ख) कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है और जिसे मिथ्या मानने का उसके पास कारण हो; या
(ग) कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी या ग्राम पंचायत को किसी भूमि का कब्जा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त करने में बाधा डालता है; या
(घ) किसी अधिकारी या लोक सेवक को धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने में बाधा डालता है;
दोष सिद्ध होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।