| धारा | वाद आवेदन या कार्यवाहिया ें का विवरण | प ्रारम्भिक अधिकारिता का न्यायालय या अधिकारी | प ्रथम अपील | द्वितीय अपील |
| 24 | सीमा आ ैर सीमा चिह्न | उप ज़िलाधिकारी | आयुक्त | - |
| 35 | नामान्तरण वाद | तहसीलदार | उप ज़िलाधिकारी | श ून्य |
| 54, 56, 57 | व ृक्षा ें सम्बन्धी विवाद | कलेक्टर | आयुक्त | - |
| 67 | ग्राम पंचायत भूमि से अव ैध कब्जे की ब ेदखली | सहायक कलेक्टर | कलेक्टर | - |
| 82(2)(ग) | किसी संविदा या पट्टे क े आधार पर किसी भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किसी भूमिधर द्वारा ब ेदखली के लिए वाद | उप ज़िलाधिकारी | आयुक्त | राजस्व परिषद |
| 85(1) | अहस्तांतरणीय अधिकार रखने वाले किसी भूमिधर के विरूद्ध ग्राम प ंचायत द्वारा बेदखली के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 85(2) | किसी असामी के विरूद्ध किसी भ ू-धारक द्वारा बेदखली के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 96(2) | किसी निःशक्त सह-अ ंशधारी द्वारा विभाजन के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 116 | किसी जोत के विभाजन के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 131(1) | किसी असामी की बेदखली के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 131(4) | किसी असामी के विरूद्ध बकायों या लगान की वसूली के लिए वाद | तहसीलदार | कलेक्टर | श ून्य |
| 133 | व्यादेश, प ्रतिकर आदि के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 134 | हक के बिना भूमि का अभियोग रखने वाले व्यक्ति के विरूद्धबेदखली या नुकसाना ें या दा ेना ें क े लिए वाद | उप ज़िलाधिकारी | आयुक्त | राजस्व परिषद् |
| 137(1) | कब्जा, प ्रतिकर या व्यादेश के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 139(1) | लगान का े नियत करने ह ेतु आवेदन | तहसीलदार | उप ज़िलाधिकारी | श ून्य |
| 141(1) | लगान के न्यूनीकरण क े लिए आव ेदन | उप ज़िलाधिकारी | कलेक्टर | श ून्य |
| 144 | भूमिधर या असामी द्वारा घोषणा के लिए वाद | तदैव | आयुक्त | परिषद् |
| 145 | ग्राम पंचायत द्वारा घोषणा के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 151(1) | ब ेदखली या नुकसाना ें या दोना ें के लिए किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
टिप्पणी- धारा 82 (2) (ग) से धारा 131 (1), धारा 134, 137 (1) और धारा 139(1) से धारा 151(1) से सम्बन्धित प्रविष्टियों में वर्णित वादों की सुनवाई एवं विनिश्चय किसी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, (उप ज़िलाधिकारी से भिन्न) द्वारा भी, जिसे कलेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्थानान्तरित किया जाएगा, की जाएगी।