राजस्व न्यायालयो को विनियमन की विधिमान्यता को न्याय निर्णीत करने की शक्ति नहीं होगी
इस संहिता के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी परिषद या किसी अन्य राजस्व न्यायालय को ऐसे मामले के संबंध में जिसमें इस संहिता का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध हो या किसी अन्य विधि के उपबंधो या किसी नियम या तत्यधीन बनाई गई या जारी की गई अधिसूचना की विधि मान्यता का प्रश्न अंतर्गत कोई अधिकारिता नहीं होगी |